ट्रेन छूटने के बाद भी बेकार नहीं जाएगा टिकट! जानें क्या कहता है रेलवे नियम Missed Train Ticket Rules

Missed Train Ticket Rules – ट्रेन छूट गई, लेकिन टिकट बेकार नहीं जाएगा! भारतीय रेलवे के इस नियम को जानकर आपको भी राहत मिलेगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम स्टेशन थोड़ी देर से पहुंचते हैं और हमारी ट्रेन निकल जाती है। ऐसे में हम सोचते हैं कि अब टिकट का पैसा भी गया और यात्रा भी रह गई। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आपने कन्फर्म टिकट लिया है और आपकी ट्रेन छूट गई है, तो रेलवे की तरफ से आपको पूरा पैसा वापस मिल सकता है – लेकिन एक शर्त पर! इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि ट्रेन छूटने पर क्या करना चाहिए, किस स्थिति में रिफंड मिल सकता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

ट्रेन छूटने पर रिफंड का नियम – जानिए क्या कहता है रेलवे

अगर आपने IRCTC या रेलवे काउंटर से कन्फर्म टिकट बुक कराया है और किसी कारणवश आपकी ट्रेन छूट गई, तो घबराइए नहीं। रेलवे ने इसके लिए एक स्पष्ट नियम बनाया है जिसे TDR (Ticket Deposit Receipt) नियम कहा जाता है।

किन परिस्थितियों में मिलता है रिफंड?

  • यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है लेकिन आपने कन्फर्म टिकट लिया है।
  • ट्रेन छूटने के बाद आपने 1 घंटे के भीतर TDR फाइल कर दिया।
  • आप काउंटर से टिकट लेकर सफर करने वाले थे और समय पर नहीं पहुंच पाए।
  • E-ticket होने की स्थिति में TDR ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट या ऐप से फाइल किया जा सकता है।

TDR क्या होता है और कैसे फाइल करें?

TDR यानी Ticket Deposit Receipt एक प्रक्रिया है जिसके जरिए आप अपनी यात्रा नहीं कर पाने की स्थिति में रेलवे से रिफंड मांग सकते हैं।

ऑनलाइन TDR फाइल करने का तरीका:

  • IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • ‘My Bookings’ सेक्शन में जाएं।
  • उस टिकट को चुनें जो छूट गई है।
  • ‘File TDR’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • कारण चुनें: “Passenger not travelled” या “Train missed”।
  • सबमिट कर दें।

ऑफलाइन टिकट पर TDR कैसे फाइल करें?

  • ट्रेन छूटने के 1 घंटे के भीतर नजदीकी स्टेशन पर जाकर रिफंड क्लर्क से संपर्क करें।
  • अपने टिकट की कॉपी दिखाएं और फॉर्म भरें।
  • एक रसीद दी जाएगी, जिसे आप भविष्य में रिफंड ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

कौन-कौन से टिकट पर रिफंड नहीं मिलेगा?

रेलवे कुछ मामलों में रिफंड नहीं देता, जानिए वो कौन से केस हैं:

  • यदि आपने जनरल टिकट लिया है और ट्रेन छूट गई।
  • अगर आपने टिकट को ट्रेन के छूटने के 1 घंटे बाद रद्द करवाया।
  • TDR गलत कारण से फाइल किया गया हो।
  • ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से छूटी और आपने स्टेशन नहीं बदला हो।

रिफंड कितना और कब मिलता है?

टिकट की स्थिति रिफंड की संभावना प्रक्रिया समय
Confirmed E-ticket 50-100% (स्थिति पर निर्भर) 7-21 दिन
Counter Confirmed Ticket 50-100% (TDR जरुरी) 15-30 दिन
General Ticket नहीं मिलेगा
RAC या Waiting टिकट मिलेगा अगर कैंसल किया तुरंत

मेरा अनुभव:

मैंने खुद 2023 में लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन मिस कर दी थी। मेरे पास कन्फर्म E-ticket था। मैंने IRCTC पर लॉगिन करके TDR फाइल किया और ‘Passenger Not Travelled’ कारण चुना। लगभग 15 दिन में ₹970 वापस आ गए। पहले मुझे भी भरोसा नहीं था कि पैसा मिलेगा लेकिन जब मिला तो बहुत अच्छा लगा। तभी से मैं दूसरों को भी ये तरीका बताता हूं।

कुछ जरूरी सुझाव – ताकि ट्रेन छूटे नहीं, और छूटे तो नुकसान न हो

  • यात्रा वाले दिन समय से 45 मिनट पहले स्टेशन पहुंचे।
  • हमेशा E-ticket का स्क्रीनशॉट या प्रिंट निकालकर रखें।
  • अगर लग रहा है कि ट्रेन छूट सकती है तो तुरंत प्लान-B तैयार रखें।
  • ट्रेन छूटे तो 1 घंटे के भीतर TDR फाइल करना बिल्कुल न भूलें।

असली जीवन के उदाहरण – लोगों ने कैसे लिया फायदा

  • संदीप कुमार (गोरखपुर) – 2022 में मुंबई जाने वाली ट्रेन छूट गई, लेकिन समय पर TDR फाइल किया और ₹1,200 वापस मिले।
  • प्रियंका मिश्रा (भोपाल) – कन्फर्म टिकट होते हुए ट्रैफिक में फंस गईं, लेकिन स्टेशन पहुंचते ही TDR क्लेम किया और ₹980 का रिफंड मिला।
  • अनुज गुप्ता (दिल्ली) – स्टेशन समय पर नहीं पहुंच सके, टिकट काउंटर का इस्तेमाल किया और 20 दिन में पैसा बैंक में वापस आ गया।

भारतीय रेलवे का नियम साफ है – अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और आपने कन्फर्म टिकट लिया है, तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बस आपको सही समय पर सही प्रक्रिया अपनानी होगी। बहुत से लोग इस जानकारी के अभाव में पैसे गंवा देते हैं, लेकिन अब जब आप ये जान चुके हैं, तो अगली बार आपके टिकट का पैसा बेकार नहीं जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या जनरल टिकट पर ट्रेन छूटने के बाद रिफंड मिल सकता है?
नहीं, जनरल टिकट पर ट्रेन छूटने के बाद कोई रिफंड नहीं मिलता।

2. E-ticket छूटने पर TDR कितने समय में फाइल करना होता है?
ट्रेन के छूटने के 1 घंटे के अंदर TDR फाइल करना जरूरी है।

3. क्या रेलवे काउंटर टिकट पर भी TDR फाइल किया जा सकता है?
हाँ, स्टेशन के रिफंड काउंटर पर जाकर फिजिकल फॉर्म भरकर TDR फाइल कर सकते हैं।

4. TDR फाइल करने पर रिफंड कितने दिनों में आता है?
आमतौर पर 7 से 21 कार्यदिवस के अंदर पैसा वापस आ जाता है।

5. अगर मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा लेकिन ट्रेन छूटने का समय निकल गया, तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा?
हाँ, अगर आपने यात्रा नहीं की है और TDR समय पर फाइल कर दिया है तो रिफंड मिल सकता है।

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