ITR Filing Last Date Extended 2025 – आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख को लेकर हर साल देशभर के टैक्सपेयर्स के मन में सवाल उठते हैं – क्या डेट बढ़ेगी या नहीं? जुलाई 2025 में ITR भरने की तय अंतिम तिथि आते ही सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर तरह-तरह की अटकलें लगने लगती हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो अंतिम समय तक ITR फाइल नहीं कर पाते, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या सरकार इस बार आखिरी तारीख को आगे बढ़ाएगी? एक्सपर्ट्स की राय क्या है? और अगर आप तय समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? आइए इस लेख में आसान भाषा में पूरी जानकारी जानते हैं।
ITR भरने की मौजूदा अंतिम तिथि क्या है?
2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2025 तय की गई है। यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती है जिनकी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, जैसे:
- नौकरीपेशा लोग
- पेंशनर्स
- छोटे व्यापारी
- फ्रीलांसर्स (जिनकी इनकम सीमित है)
सरकार आमतौर पर जुलाई के अंत तक ही यह डेडलाइन रखती है ताकि टैक्स कलेक्शन और फाइलिंग प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
क्या 2025 में ITR की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी?
हर साल की तरह इस बार भी कई लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय या आयकर विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
एक्सपर्ट्स की राय:
- टैक्स सलाहकारों का कहना है कि यदि तकनीकी कारणों या पोर्टल की समस्याओं की वजह से लोग ITR फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तभी सरकार तारीख को आगे बढ़ाती है।
- यदि पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है और पर्याप्त समय मिल चुका है, तो तारीख आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम होती है।
व्यक्तिगत उदाहरण:
मेरे एक परिचित विनय जी, जो एक छोटे व्यापारी हैं, हर साल ITR भरने की प्रक्रिया को टालते रहते थे, सोचते थे कि सरकार डेट आगे बढ़ा ही देगी। लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ और उन्हें लेट फीस भरनी पड़ी। इस साल उन्होंने 20 जुलाई को ही ITR फाइल कर दिया।
आखिरी समय तक इंतज़ार करना क्यों खतरनाक हो सकता है?
अगर आप ITR की अंतिम तिथि तक इंतजार करते हैं और फिर किसी कारणवश फाइल नहीं कर पाते, तो आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं:
- ₹1000 से ₹5000 तक की लेट फीस
- ब्याज का अतिरिक्त भुगतान (धारा 234A के तहत)
- रिफंड में देरी अगर आपकी TDS कटी है
- भविष्य में लोन या वीज़ा आवेदन में परेशानी
अगर डेट बढ़ी तो किन लोगों को मिलेगा फायदा?
अगर सरकार डेडलाइन बढ़ाती भी है तो इससे उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा जिन्होंने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल ऐसा हो। पिछले कुछ वर्षों में:
वर्ष | घोषित अंतिम तिथि | बढ़ाई गई तिथि | कारण |
---|---|---|---|
2020 | 31 जुलाई | 30 नवंबर | कोरोना महामारी |
2021 | 31 जुलाई | 31 दिसंबर | तकनीकी बदलाव |
2022 | 31 जुलाई | नहीं बढ़ी | सामान्य संचालन |
2023 | 31 जुलाई | नहीं बढ़ी | पोर्टल सही था |
इससे समझ आता है कि अगर कोई बड़ा कारण न हो, तो तारीख नहीं बढ़ाई जाती।
रिटर्न समय पर फाइल करने के फायदे
रिटर्न समय पर भरने के कई लाभ हैं:
- रिफंड जल्दी मिलता है
- भविष्य में लोन, क्रेडिट कार्ड या वीजा के लिए परेशानी नहीं होती
- आय का प्रमाण मिलता है
- वित्तीय अनुशासन बनता है
अनुभव से सीख:
मैंने जब पहली बार 2022 में समय से ITR फाइल किया था, तो मुझे केवल 15 दिनों में रिफंड मिल गया था। इससे न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि भविष्य में टैक्स फाइलिंग को लेकर डर भी खत्म हो गया।
अब क्या करें? अंतिम सप्ताह का इंतज़ार ना करें
अगर आप अब तक ITR फाइल नहीं कर पाए हैं, तो अभी कर लें:
- दस्तावेज़ इकट्ठा करें (फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, TDS डिटेल)
- फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट देखें
- ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर ITR भरें
अगर समझ नहीं आता तो किसी CA या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें।
एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं?
- आखिरी तारीख पर निर्भर न रहें
- तकनीकी गड़बड़ियों से बचने के लिए पहले ITR फाइल करें
- अगर डेट बढ़ भी गई तो भी तैयारी पूरी रखनी चाहिए
- जिनका रिटर्न कंप्लेक्स है, उन्हें एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: क्या सरकार हर साल ITR की तारीख बढ़ाती है?
उत्तर: नहीं, सरकार केवल विशेष परिस्थितियों में ही डेडलाइन बढ़ाती है, जैसे तकनीकी दिक्कत या महामारी।
प्रश्न 2: यदि मैं 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करूं तो क्या होगा?
उत्तर: आपको लेट फीस देनी होगी और ब्याज भी लग सकता है।
प्रश्न 3: क्या लेट फाइलिंग पर भी रिफंड मिल सकता है?
उत्तर: हां, लेकिन प्रक्रिया में देरी होगी और कुछ लाभ सीमित हो सकते हैं।
प्रश्न 4: क्या बिना आय होने पर भी ITR फाइल करना जरूरी है?
उत्तर: अगर आपकी आय टैक्स सीमा से कम है, तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में लाभ के लिए फाइल करना बेहतर होता है।
प्रश्न 5: कौन-से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं ITR फाइल करते समय?
उत्तर: फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, TDS डिटेल, और फॉर्म 26AS जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं।